Notes

भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति के पास है।

भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति के पास है।