Notes

1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसीडेन्सियों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था।

1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसीडेन्सियों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था।