Notes

42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद् के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है।

42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद् के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है।