Notes

44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद-300 (क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद-300 (क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।