Notes

अनुच्छेद-28 के तहत पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

अनुच्छेद-28 के तहत पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।