Notes

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद-30 में दिया गया है।

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद-30 में दिया गया है।