Notes

भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था।

भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था।