Notes

6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।

6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।