Notes

कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।

कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।