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उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।