Notes

कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केन्द्र में 6 महीने तक मंत्री रह सकता है।

कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केन्द्र में 6 महीने तक मंत्री रह सकता है।