Notes

आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।

आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।