Notes

अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष (Absolute) अधिकार है, जिसे संसद ने विधि का निर्माण करके लागू किया है।

अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष (Absolute) अधिकार है, जिसे संसद ने विधि का निर्माण करके लागू किया है।