Notes

अनुच्छेद-22 के तहत बिना कारण बताए किसी को निरूद्ध नहीं रखा जायेगा और न ही अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने से वंचित रखा जायेगा।

अनुच्छेद-22 के तहत बिना कारण बताए किसी को निरूद्ध नहीं रखा जायेगा और न ही अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने से वंचित रखा जायेगा।