Notes

भारत परिषद अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत वायसराय की विधानपरिषद में अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे।

भारत परिषद अधिनियम, 1861 के अन्तर्गत वायसराय की विधानपरिषद में अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे।