Notes

भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत वायसराय को ही भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाने लगा था।

भारत शासन अधिनियम, 1858 के अन्तर्गत वायसराय को ही भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाने लगा था।