Notes

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 से 22 तक ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ का वर्णन किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 से 22 तक ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ का वर्णन किया गया है।