Notes

भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है।

भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात अनुच्छे्छेद 44 में कही गई है।