Question

COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए EPF से अग्रिम के लिए कौन पात्र है?

Answer

कोई भी सदस्य जो इपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत सदस्य है जिसके पास यूएएन नंबर है तथा वह किसी ऐसी कंपनी अथवा संस्था में कार्यरत है जो EPF & MP ACT 1952 के दायरे में आती है, वह सदस्य इस अग्रिम के लिए पात्र है।