Notes

‘एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता’ यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है।

‘एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता’ यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है।