Notes
GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी पुनः नियोजित पेंशनरों (PF में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस फंड के सदस्यता के लिए पात्र हैं।
GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी पुनः नियोजित पेंशनरों (PF में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस फंड के सदस्यता के लिए पात्र हैं।Subscribe to our youtube channel!
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SubscribeGPF (kendreey seva) niyam 1960 ke anusaar sabhi asthayi sarakari karmachariyon ko ek varsh ki nirantar seva ke baad sabhi punah niyojit pensioners (pf mein pravesh ke lie patra ke alava any) aur sabhi sthayi sarakari karmachari is fund ke sadasyata ke lie patra hain.
Tags: 1960GPFअस्थायी सरकारी कर्मचारीजीपीएफनियमपेंशनफंडसदस्यतासरकारी कर्मचारी
Subjects: General KnowledgeIndian EconomyCurrent Affairs
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