Notes

लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-321 में किया गया है।

लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-321 में किया गया है।