Notes

प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था ‘अनुच्छेद 214’ के अन्तर्गत की गई है।

प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था ‘अनुच्छेद 214’ के अन्तर्गत की गई है।