Notes

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, संविधान के अनुच्छेद-39 (क) के अन्तर्गत आता है।

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, संविधान के अनुच्छेद-39 (क) के अन्तर्गत आता है।