Notes

संघ शासित क्षेत्रों, जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, उनके लिए विधि का निर्माण संसद करती है।

संघ शासित क्षेत्रों, जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, उनके लिए विधि का निर्माण संसद करती है।