Notes

संविधान के ‘अनुच्छेद 233’ में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

संविधान के ‘अनुच्छेद 233’ में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।