Notes

संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है।