अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि, संसद विधि द्वारा संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
नये राज्यों का प्रवेश या निर्माण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-2 में किया गया है।