उच्च न्यायालय अनुच्छेद-226 के तहत रिट जारी कर सकते है।
कुछ याचिका (रिट) निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-226 में किया गया है।