एनपीएस के अंतर्गत व्यक्ति को बहु एनपीएस खाते खोलने की अनुमति नहीं है हालांकि, कोई व्यक्ति एक खाता एनपीएस में और दूसरा अन्य खाता अटल पेंशन योजना में खोल सकता है।
भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की (एनपीएस आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार) है, एनपीएस में शामिल हो सकता है।