जीपीएफ

GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी पुनः नियोजित पेंशनरों (PF में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस फंड के सदस्यता के लिए पात्र हैं।

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