52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ई० में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है।
दल-बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है।