11वां संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है।