1909

‘चैंबर्स ऑफ कॉमर्स’ के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था।

जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था।

प्रेसीडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 के अन्तर्गत पहली बार केन्द्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 के द्वारा केन्द्रीय व प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गयी थी।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 के द्वारा पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद (Executive Council) के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था।

भारत शासन अधिनियम, 1909 को मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।

विश्वविद्यालयों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था।

सर्वप्रथम किसी भारतीय को गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषता थी।

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