44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है।
44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है।