‘आकस्मिक निधि’ 1950 ई० में गठित की गई थी।
अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है?
अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है।
आकस्मिक निधि कब गठित की गई थी?
आकस्मिक निधि की रकम का निर्धारण ‘विधानमण्डल विनियमित’ करता है।
आकस्मिक निधि की रकम का निर्धारण विनियमित कौन करता है?
राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह पर आकस्मिक निधि में अग्रिम धन दे सकती है।
राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आकस्मिक निधि में अग्रिम धन दे सकती है?