राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद-333 द्वारा किया गया है।
राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है।
राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एक व्यक्ति के सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है।
राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति के सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है?
राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के 1 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।
राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है?
राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है।
राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है?
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है।
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है?
लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के दो व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है?
लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है?
लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।