उत्तराखण्ड विधान सभा में एक सदस्य एंग्लो-इण्डियन समुदाय से नामित किया जाता है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लों इण्डियन समुदाय के सदस्यों को लोक सभा में नामित किया जा सकता है?