अनिवार्य शिक्षा

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है।

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