अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत आते है।
अस्पृश्यता का अंत, संविधान के अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत आता है।
भारत के संविधान में अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17 छुआछूत उन्मूलन से सम्बन्धित है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता (छुआछूत) को प्रतिबंधित किया गया है।