42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है।