राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है।
लोकसभा एवं राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है।