उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 में बनाया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत परामर्श ले सकता है।