अनुच्छेद-15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
धर्म, मूलवंश जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 के अन्तर्गत आते है।
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, संविधान के अनुच्छेद-15 के अन्तर्गत आता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभव से सम्बन्धित है।