राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद-15(3) द्वारा किया गया है।
संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था ‘अनुच्छेद 153’ में की गई है।