अनुच्छेद-15(4)

चम्पकम् दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य वाद के निर्णय के बाद में अनुच्छेद-15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।

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