अनुच्छेद 155

राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ‘अनुच्छेद 155’ के तहत करता है।

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