भारतीय संविधान का अनुच्छेद-16(1) सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समता देता है।
राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत प्राप्त है।