अनुच्छेद-16(4A)

85वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद-16(4A) में परिणामी-वरिष्ठता (Consequential Seniority) की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया है।

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