भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है।
राज्यों में विधान परिषदों के उत्सादन या सृजन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-169 में किया गया है।